राजनगर पुलिस की त्वरित कार्रवाई, लूटपाट की बड़ी घटना को समय रहते टाला गया, अवैध हथियार व मोटरसाइकिल बरामद
रिपोर्ट: सरायकेला-खरसावां
राजनगर थाना क्षेत्र के ईचा गांव में रविवार की मध्यरात्रि एक बड़ी आपराधिक वारदात होते-होते रह गई। समय रहते पुलिस की त्वरित कार्रवाई से न केवल एक संभावित लूट की घटना टल गई बल्कि तीन कुख्यात अपराधियों को मौके से हथियारों सहित गिरफ्तार भी किया गया।
घटना की सूचना मिलने पर सरायकेला-खरसावां के पुलिस अधीक्षक के निर्देशानुसार नुमंडल पुलिस पदाधिकारी के नेतृत्व में एक विशेष छापामारी टीम गठित की गई। टीम ने रात्रि 00:20 बजे ईचा गांव में दबिश देकर लूट की साजिश रच रहे अपराधियों को मौके से धर दबोचा।
गिरफ्तार अपराधियों की पहचान
छापेमारी के दौरान गिरफ्तार किए गए अपराधियों के नाम और पते इस प्रकार हैं:
- विरेन्द्र सिंह कुंतीया, उम्र-30 वर्ष, पिता- विजय सिंह कुंतीया, निवासी- बंदोडीह, थाना- राजनगर।
- पिंटू कुमार रक्षित, उम्र-31 वर्ष, पिता- स्व० साधन रक्षित, निवासी- बंदोडीह, थाना- राजनगर।
- आकाश हेम्ब्रम, उम्र-26 वर्ष, पिता- डिम्बु हेम्ब्रम, निवासी- बरजूडीह, थाना- खरसावां।
तीनों अपराधी एक स्पेन्डर मोटरसाइकिल (नं. JH06 A 8028) पर सवार होकर गांव में दाखिल हुए थे और एक घर में घुसकर लूटपाट की योजना बना रहे थे।
बरामद हथियार व अन्य सामग्री
पुलिस ने अपराधियों के पास से निम्नलिखित सामग्रियां जब्त की:
- एक अवैध देशी पिस्टल
- एक 9 मिमी जिंदा गोली
- चार मोबाइल फोन
- एक एयरपोड
- एक चिलम
- घटना में प्रयुक्त स्पेन्डर मोटरसाइकिल (JH06 A 8028)
पूछताछ में हुआ खुलासा: कई संगीन मामलों में आरोपित हैं अपराधी
पुलिस पूछताछ में यह स्पष्ट हुआ कि तीनों अपराधी पूर्व में भी कई आपराधिक मामलों में लिप्त रहे हैं। विशेष रूप से पिंटू रक्षित का लंबा अपराधिक इतिहास रहा है, जिसमें लूट, रंगदारी, अवैध खनन और हथियार कानून के उल्लंघन जैसे गंभीर मामले शामिल हैं।
पिंटू कुमार रक्षित का आपराधिक इतिहास:
- राजनगर थाना कांड सं0-04/2017 – धारा 386/34 भा.दं.वि.
- राजनगर थाना कांड सं0-38/2024 – धारा 147, 148, 149, 307, 323, 325 भा.दं.वि.
- राजनगर थाना कांड सं0-43/2019 – आर्म्स एक्ट के तहत
- राजनगर थाना कांड सं0-32/2021 – धारा 353, 504, 506 भा.दं.वि.
- सरायकेला थाना कांड सं0-67/2017 – धारा 386/34 भा.दं.वि.
- चाईबासा सदर थाना कांड सं0-59/2017 – धारा 413/414/34 भा.दं.वि.
- चाईबासा मु. थाना कांड सं0-44/2017 – धारा 394 भा.दं.वि.
- चाईबासा मु. थाना कांड सं0-159/2021 – धारा 394 भा.दं.वि. एवं 25(1-B) Arms Act
- राजनगर थाना कांड सं0-08/2024 – खनिज अधिनियम व लघु खनिज नियमावली के तहत
विरेन्द्र सिंह कुंतीया का आपराधिक इतिहास:
- सोनुवा थाना कांड सं0-53/2024 – धारा 302, 201, 34 भा.दं.वि. (हत्या का मामला)
आकाश हेम्ब्रम का आपराधिक इतिहास:
- सरायकेला थाना कांड सं0-86/2021 – धारा 363, 366, 376(2)n भा.दं.वि. एवं पोक्सो एक्ट की धारा 6
पुलिस की तत्परता से टली बड़ी आपराधिक वारदात
अगर समय रहते पुलिस नहीं पहुंचती तो ईचा गांव में बड़ी लूट की वारदात हो सकती थी। सरायकेला खरसावां जिला पुलिस की सक्रियता और सजगता के कारण एक संगठित आपराधिक गिरोह के मंसूबों पर पानी फिर गया।
छापामारी दल में शामिल अधिकारी
इस सराहनीय कार्रवाई को अंजाम देने वाली टीम में निम्नलिखित पुलिसकर्मी शामिल रहे:
- पु. अ. नि. चंचल कुमार, थाना प्रभारी, राजनगर
- पु. अ. नि. सुभाष चन्द्र शर्मा, राजनगर थाना
- पु. अ. नि. आकाश दीप, अनुसंधानकर्ता, राजनगर थाना
- पु. अ. नि. नंदजी राम गौड़, राजनगर थाना
- राजनगर थाना सशस्त्र बल एवं स्थानीय चौकीदार
प्राथमिकी दर्ज, न्यायिक प्रक्रिया प्रारंभ
इस घटना के संबंध में राजनगर थाना कांड सं. 57/2025, दिनांक 20/07/2025 के तहत धारा 309(5) BNS व 25(1-B)A/26(1)/35 आर्म्स एक्ट के अंतर्गत मामला दर्ज कर लिया गया है। गिरफ्तार अपराधियों को न्यायिक हिरासत में भेजने की प्रक्रिया चल रही है।
जिला प्रशासन का संदेश: अपराधियों के लिए जगह नहीं
पुलिस अधीक्षक सरायकेला-खरसावां ने स्पष्ट संदेश दिया है कि जिले में किसी भी प्रकार के अपराध को बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। संगठित अपराधियों पर कड़ी निगरानी रखी जा रही है और ऐसे तत्वों के विरुद्ध लगातार कार्रवाई जारी रहेगी।