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रेलवे साइडिंग विस्तार: गुवा में अतिक्रमण हटाने का नोटिस, निवासियों को 10 दिन की मोहलत

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नवविकसित विस्थापन क्षेत्र में पुनर्वास के निर्देश, सार्वजनिक संपत्ति अधिनियम के तहत कार्रवाई की चेतावनी

गुवा।
बोकारो इस्पात संयंत्र के अधीन गुवा आयरन खान (संपदा विभाग) की ओर से एक आधिकारिक सूचना जारी की गई है, जिसमें रेलवे साइडिंग परियोजना के विस्तार के मद्देनजर गुवा क्षेत्र के कई हिस्सों में बसे निवासियों को जल्द से जल्द अतिक्रमित स्थलों को खाली करने का निर्देश दिया गया है।

नोटिस में स्पष्ट किया गया है कि निम्नलिखित क्षेत्रों के निवासियों को नवनिर्मित विस्थापित बस्ती “नगर-II (184 आवासीय इकाइयाँ)” में पुनर्वास हेतु स्थानांतरित किया जाएगा, जिसके लिए वे तत्काल संबंधित स्थलों को खाली करें:

नानक नगर, डीपा साहि
स्टेशन कॉलोनी
पुट साइडिंग क्षेत्र
डीबीक्षेत्र
डिबीसीसबस्टेशन
जाटा हाटिंग
पंचायत भवन

सूचना में कहा गया है कि संपदा विभाग से आवेदन पत्र प्राप्त कर, 10 दिनों के भीतर विस्थापन की प्रक्रिया पूरी कर लें। ऐसा न करने की स्थिति में सार्वजनिक परिसर (अनधिकृत अधिभोगियों की बेदखली) अधिनियम, 1971 [Public Premises Act, 1971] के अंतर्गत कानूनी कार्रवाई की जाएगी।

इस नोटिस पर आदेशानुसार, संपदा विभाग, गुवा और माइंस का नाम दर्ज है। विभाग ने स्पष्ट किया है कि निर्धारित अवधि के भीतर अतिक्रमण नहीं हटाए जाने पर विधिसम्मत रूप से बेदखली की प्रक्रिया आरंभ कर दी जाएगी।

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