अब अवैध जल संयोजन, पाइपलाइन छेड़छाड़ और मोटर से जल निकासी पर लगेगा जुर्माना, होगी सख्त कार्रवाई
सरायकेला: नगर पंचायत क्षेत्र अंतर्गत शहरी जलापूर्ति योजना में कई उपभोक्ताओं द्वारा जल के अनाधिकृत प्रयोग और पाइपलाइन से छेड़छाड़ की लगातार शिकायतें मिल रही हैं। कई जगहों पर मोटर लगाकर अत्यधिक जल निकासी की जा रही है जिससे अन्य उपभोक्ताओं को पानी की भारी किल्लत हो रही है। इसे देखते हुए नगर पंचायत सरायकेला ने जल आपूर्ति में पारदर्शिता और न्यायसंगत वितरण सुनिश्चित करने के लिए सख्त निर्देश जारी किए हैं।
अवैध जल संयोजन पर लगेगा जुर्माना
नगर विकास एवं आवास विभाग, झारखंड सरकार द्वारा जारी अधिसूचना संख्या-3427 (दिनांक-31.12.2020) के अनुसार, सभी अनधिकृत जल संयोजन पर अब कार्रवाई की जाएगी। इस अधिसूचना के तहत:
घरेलू उपयोगकर्ताओं के लिए वार्षिक अधिभार शुल्क ₹7,000/- से ₹26,000/- तक निर्धारित किया गया है।
नियमन 16(i) के अंतर्गत अवैध जल संयोजन की स्थिति में ₹4,000/- तक जुर्माना लगाया जाएगा।
पुराने जल संयोजनों को मिटरयुक्त बनाने की अनिवार्यता
नियम 15(i) के तहत सभी पुराने जल संयोजनों को मिटरयुक्त संयोजन में परिवर्तित करना अनिवार्य कर दिया गया है। इसके लिए संबंधित उपभोक्ताओं को एक माह के भीतर आवेदन देकर प्रक्रिया पूरी करनी होगी, अन्यथा दंडात्मक कार्रवाई की जाएगी।
फ्लोमीटर की अनिवार्यता और आकार का निर्धारण
नगर पंचायत ने उपभोक्ताओं की जमीन के क्षेत्रफल के अनुसार फ्लोमीटर के आकार का मानक भी तय किया है:
यदि किसी उपभोक्ता का फ्लोमीटर इससे अधिक व्यास का है, तो उन्हें कार्यालय में आवेदन कर माप का संशोधन करवाना होगा।
प्लंबर व उपभोक्ताओं द्वारा पाइपलाइन में छेड़छाड़ पर सख्ती
नगर पंचायत ने यह स्पष्ट किया है कि जलापूर्ति पाइपलाइन में प्लंबर या उपभोक्ताओं द्वारा कोई भी छेड़छाड़ अवैध मानी जाएगी। ऐसी स्थिति में संबंधित व्यक्ति के खिलाफ IPC की धारा 427 के तहत प्राथमिकता से प्राथमिकी दर्ज की जाएगी।
मोटर से जल निकासी पर भी कार्रवाई
जलापूर्ति लाइन से मोटर लगाकर जल खींचना पूरी तरह प्रतिबंधित है। यह झारखंड नगरपालिका अधिनियम, 2011 की धारा 600 (a)(i) के तहत दंडनीय अपराध है, जिसकी सजा 2000 रुपये जुर्माना, एक माह की सजा या दोनों हो सकती है।