जिला प्रशासन ने विद्यार्थियों की सुरक्षा को लेकर लिया एहतियाती निर्णय, ऑनलाइन कक्षाएं चलाने का निर्देश
रिपोर्ट : शैलेश सिंह ।
पश्चिमी सिंहभूम जिले में लगातार भारी बारिश की आशंका को देखते हुए जिला दण्डाधिकारी-सह-उपायुक्त श्री चंदन कुमार ने आपदा प्रबंधन अधिनियम, 2005 की धारा 34 के तहत विशेष powers का प्रयोग करते हुए जिले के सभी सरकारी, निजी और अल्पसंख्यक विद्यालयों में कक्षा 12 तक के लिए दिनांक 10 जुलाई 2025 (बुधवार) को एक दिवसीय अवकाश की घोषणा की है।
जारी आदेश में बताया गया है कि भारत मौसम विभाग (IMD) द्वारा जिले में अगले 24 घंटों के भीतर भीषण एवं लगातार भारी वर्षा की संभावना जताई गई है, जिससे विद्यार्थियों की आवाजाही, जन-जीवन तथा सुरक्षा पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ सकता है। इन परिस्थितियों को ध्यान में रखते हुए यह निर्णय एहतियातन और पूर्णतः जनहित में लिया गया है।
ऑनलाइन पढ़ाई की व्यवस्था करने का निर्देश
जिला प्रशासन ने यह भी स्पष्ट किया है कि विद्यालय बंद रहने के बावजूद विद्यार्थियों की पढ़ाई प्रभावित न हो, इसके लिए संबंधित संस्थानों को ऑनलाइन कक्षाओं का संचालन सुनिश्चित करना होगा। सभी विद्यालयों को यह आदेश दिया गया है कि वे ऑनलाइन माध्यम से पठन-पाठन की व्यवस्था सुनियोजित ढंग से करें ताकि शिक्षा व्यवस्था बाधित न हो।
आदेश की अवहेलना पर कार्रवाई तय
प्रशासन द्वारा यह चेतावनी भी दी गई है कि यदि कोई विद्यालय या संस्था इस आदेश का उल्लंघन करता है, तो उसके विरुद्ध आपदा प्रबंधन अधिनियम, 2005 की सुसंगत धाराओं के तहत कठोर कार्रवाई की जाएगी। आदेश का अनुपालन सुनिश्चित कराना संबंधित विद्यालय प्रबंधन की जिम्मेदारी होगी।
स्थिति पर जिला प्रशासन की कड़ी नजर
उपायुक्त कार्यालय की ओर से यह भी बताया गया है कि जिला प्रशासन लगातार मौसम की स्थिति पर नजर बनाए हुए है और यदि आवश्यकता पड़ी तो आगे के आदेश समय-समय पर जारी किए जाएंगे।
संक्षेप में:
- 10 जुलाई 2025 को जिले के कक्षा 12 तक के सभी विद्यालयों में अवकाश घोषित।
- ऑनलाइन पढ़ाई जारी रखने का निर्देश।
- आदेश का उल्लंघन करने पर कार्रवाई तय।
- भारी वर्षा की आशंका के मद्देनज़र एहतियाती कदम।