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झारखंड कैबिनेट की अहम बैठक: विश्वविद्यालयों से लेकर सड़कों तक, 3000 करोड़ से अधिक की योजनाओं को मिली हरी झंडी

 

मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन की अध्यक्षता में 20 जून को हुई कैबिनेट बैठक में राज्य के बुनियादी ढांचे, शिक्षा, न्यायिक आदेशों के अनुपालन, चिकित्सा, धार्मिक न्यास और प्रशासनिक मामलों से संबंधित कुल 34 प्रस्तावों को स्वीकृति दी गई।

रिपोर्ट : शैलेश सिंह ।


उच्च शिक्षा के विस्तार को मिली गति

  • महिला शिक्षा को बढ़ावा: रांची विश्वविद्यालय के अंतर्गत खूँटी जिले में महिला महाविद्यालय के निर्माण हेतु ₹57.95 करोड़ की प्रशासनिक स्वीकृति।
  • डिग्री कॉलेज की स्थापना: कोल्हान विश्वविद्यालय के अंतर्गत सरायकेला-खरसावाँ जिले के ईचागढ़ में नया डिग्री कॉलेज स्थापित करने के लिए ₹38.76 करोड़ की मंजूरी।

सड़क और आधारभूत संरचना पर बड़ा निवेश

  • राज्य के प्रमुख सड़क मार्गों को बेहतर बनाने पर जोर:
    • लातेहार में बरवाडीह-मंडल-भंडरिया पथ के चौड़ीकरण व मजबूतीकरण हेतु ₹114.99 करोड़
    • रांची के अरगोड़ा से नया सराय तक चार लेन सड़क निर्माण हेतु ₹141.06 करोड़
    • सिमडेगा जिले में सड़कों की राइडिंग क्वालिटी सुधार हेतु ₹38 करोड़
    • मनोहरपुर में कोयल नदी पर उच्चस्तरीय पुल निर्माण के लिए ₹37.88 करोड़
    • राज्य राजमार्ग प्राधिकरण द्वारा झारखंड विधानसभा व उच्च न्यायालय को जोड़ने वाली 8.2 किमी की सड़क को छह लेन में विकसित करने हेतु ₹301.12 करोड़ की प्रशासनिक स्वीकृति।

न्यायालय के आदेशों के अनुपालन में नियुक्ति व लाभ

  • अनुकंपा नियुक्ति में राहत: उच्च न्यायालय के आदेश पर स्व. उमेश कुमार सिंह के पुत्र सुमित कुमार सिंह को चतुर्थ वर्ग से तृतीय वर्ग में पदविन्यास की मंजूरी।
  • सेवा नियमितीकरण: स्व. अमित कुमार (उच्च वर्गीय लिपिक) और कुंदन प्रसाद की सेवा नियमित करने एवं वित्तीय लाभ देने की स्वीकृति।
  • वेतनमान लाभ: सेवानिवृत्त उप निबंधक योगेश्वर राम को एसीपी योजना का लाभ पूर्व प्रभाव से प्रदान किया गया।

स्वास्थ्य और मेडिकल शिक्षा में सुधार

  • राजकीय फार्मेसी संस्थानों की स्थापना: दुमका एवं पलामू में डिप्लोमा स्तरीय फार्मेसी संस्थानों हेतु 56 पदों के सृजन की स्वीकृति।
  • झारखंड राज्य चिकित्सा परिषद् (संशोधन) नियमावली, 2025 के गठन को मंजूरी।
  • चिकित्सा अधिकारी को बर्खास्तगी बरकरार: रेफरल अस्पताल, नगर उंटारी के डॉ. गुरूचरण सिंह सलूजा को सेवा से बर्खास्त करने का निर्णय यथावत।

धर्म, प्रशासन और सामाजिक मामलों पर निर्णय

  • हिन्दू धार्मिक न्यास बोर्ड को सहायता: इसके संचालन हेतु ₹3 करोड़ प्रतिवर्ष अनुदान की मंजूरी।
  • HIV/AIDS पर फोरम गठन: राज्य में Legislative Forum on HIV/AIDS (LFA) का गठन।
  • झारखंड राज्य आवास बोर्ड विनियमावली में संशोधन।

पुलिस, सुरक्षा और प्रशासनिक बदलाव

  • पुलिस पदक प्रक्रिया में संशोधन: स्थापना दिवस (15 नवम्बर) को दिये जाने वाले पुलिस पदक की प्रक्रिया में बदलाव।
  • मोबाइल रिचार्ज की मंजूरी: पे-मैट्रिक्स लेवल-9 से कम अधिकारियों को मोबाइल फोन और रिचार्ज की सुविधा मिलेगी।
  • नई दिल्ली यात्रा की व्यय प्रतिपूर्ति: झारखंड भवन के कर्मियों की यात्रा व्यय ₹1.19 लाख की स्वीकृति।

प्रतियोगिता परीक्षाओं और एनसीसी को मिली मजबूती

  • JSSC को 31.50 करोड़ की अतिरिक्त राशि: वित्तीय वर्ष 2025-26 में प्रतियोगिता परीक्षाओं के आयोजन हेतु आकस्मिकता निधि से।
  • एनसीसी को नई सुविधाएं: कैडेटों को दैनिक भत्ते में वृद्धि और AC-3 Tier यात्रा की अनुमति

प्रशासनिक एवं तकनीकी सुधार

  • सरकारी वाहनों की अनुमेयता में संशोधन।
  • ताज होटल निर्माण को मिली राहत: कोर कैपिटल एरिया में प्रस्तावित ताज होटल को 40% तक ग्राउंड कवरेज और 27 मीटर ऊंचाई की मंजूरी।
  • JSSC स्नातक परीक्षा संचालन नियमावली, 2015 में आवश्यक संशोधन।

शिक्षक सेवा नियमावली का गठन

  • प्रारंभिक विद्यालय शिक्षकों के लिए प्रोन्नति नियमावली, 2025 के गठन की स्वीकृति।

यह कैबिनेट बैठक शिक्षा, स्वास्थ्य, बुनियादी ढांचे और प्रशासनिक सुधार के क्षेत्र में राज्य सरकार की दूरगामी नीतियों को बल प्रदान करती है। इन फैसलों के क्रियान्वयन से राज्य के ग्रामीण और शहरी क्षेत्रों दोनों में संतुलित विकास की उम्मीद की जा रही है।

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