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पश्चिमी सिंहभूम में पीसी-पीएनडीटी अधिनियम पर जिला स्तरीय सलाहकार समिति की बैठक सम्पन्न

निजी अल्ट्रासाउंड सेंटरों के निरीक्षण और निःशुल्क अल्ट्रासाउंड सेवा के लिए एमओयू पर विशेष जोर

रिपोर्ट : शैलेश सिंह।
आज जिला समाहरणालय सभागार में पीसी-पीएनडीटी अधिनियम के प्रभावी क्रियान्वयन को लेकर जिला स्तरीय सलाहकार समिति की अहम बैठक आयोजित की गई। बैठक की अध्यक्षता जिला दंडाधिकारी-सह-उपायुक्त-सह-जिला समुचित पदाधिकारी (पीसी-पीएनडीटी) श्री चंदन कुमार ने की।

बैठक में सहायक समाहर्ता श्री सिद्धांत कुमार, सिविल सर्जन डॉ. सुशांतों माझी, तीनों अनुमंडलों के अनुमंडल पदाधिकारी सहित समिति के अन्य सदस्य उपस्थित रहे।

13 सेंटर संचालित, पांच से एमओयू संपन्न

बैठक में जानकारी दी गई कि जिले में कुल 20 अल्ट्रासाउंड सेंटर पंजीकृत हैं, जिनमें से 13 सेंटर सक्रिय रूप से संचालित हो रहे हैं। राज्य सरकार के निर्देश के आलोक में पांच निजी अल्ट्रासाउंड सेंटरों के साथ समझौता (एमओयू) कर लिया गया है, ताकि गर्भवती महिलाओं को पूरे गर्भावधि के दौरान कम से कम एक बार निःशुल्क अल्ट्रासाउंड जांच की सुविधा उपलब्ध कराई जा सके।

उपायुक्त ने स्पष्ट निर्देश दिया कि शेष केंद्रों के साथ भी शीघ्र एमओयू की प्रक्रिया पूरी की जाए। उन्होंने यह भी कहा कि इन सेवाओं का भुगतान स्वास्थ्य विभाग द्वारा सुनिश्चित किया जाएगा, ताकि महिलाओं को इस सुविधा का लाभ निर्बाध रूप से मिलता रहे।

सभी अल्ट्रासाउंड सेंटरों का नियमित निरीक्षण अनिवार्य

बैठक में जिला समुचित पदाधिकारी द्वारा निर्देश दिया गया कि जिले के सभी अल्ट्रासाउंड सेंटरों का डीआईएमसी के माध्यम से चेकलिस्ट के आधार पर नियमित निरीक्षण सुनिश्चित किया जाए। आगामी बैठक में निरीक्षण प्रतिवेदन प्रस्तुत करने के निर्देश भी दिए गए।

साथ ही सभी केंद्रों को ऑनलाइन फॉर्म-एफ अनिवार्य रूप से जमा करने के लिए नोटिस जारी करने का भी निर्देश दिया गया।

मशीन स्थानांतरण और नवीनीकरण के मामलों पर निर्णय

बैठक में आकांशा सृष्टि-चक्रधरपुर द्वारा अल्ट्रासाउंड मशीन के नवीनीकरण हेतु प्रस्तुत आवेदन, ओम स्कैनिंग सेंटर और हेल्थ मैप थाना रोड द्वारा मशीन स्थानांतरण के लिए प्रस्तुत आवेदनों पर गहन विचार-विमर्श हुआ। उपायुक्त ने सभी आवेदनों पर तकनीकी परीक्षण के बाद उचित कार्रवाई करने के निर्देश दिए।

भ्रूण हत्या निरोधक प्रचार पर विशेष बल

बैठक में पीसी-पीएनडीटी अधिनियम के तहत भ्रूण हत्या पर रोक के लिए जिला स्तर पर व्यापक प्रचार-प्रसार अभियान चलाने के निर्देश भी दिए गए। उपायुक्त ने कहा कि सभी स्वास्थ्य केंद्र, आंगनबाड़ी केंद्र, पंचायत भवन और अन्य सार्वजनिक स्थलों पर जागरूकता पोस्टर, बैनर तथा पंपलेट लगाए जाएं।

अनुमंडल अस्पतालों में अल्ट्रासाउंड मशीनों का बेहतर उपयोग

बैठक में अनुमंडल अस्पताल चक्रधरपुर, सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र जगन्नाथपुर और मनोहरपुर में डीएमएफटी मद से प्राप्त अल्ट्रासाउंड मशीनों के बेहतर उपयोग और स्वास्थ्य सेवाओं को सुदृढ़ करने के निर्देश दिए गए। उपायुक्त ने स्पष्ट कहा कि अल्ट्रासाउंड सुविधाओं में कोई भी लापरवाही बर्दाश्त नहीं की जाएगी और सभी जरूरी संसाधनों को तत्काल उपलब्ध कराया जाए।

उपायुक्त का सख्त संदेश

उपायुक्त श्री चंदन कुमार ने बैठक के अंत में कहा कि पीसी-पीएनडीटी अधिनियम का सख्ती से पालन कराना प्रशासन की सर्वोच्च प्राथमिकता है। उन्होंने सभी अधिकारियों को निर्देशित किया कि जिले में कहीं भी अवैध लिंग जांच अथवा भ्रूण हत्या जैसी गतिविधियों की सूचना मिले तो तत्काल कार्रवाई सुनिश्चित की जाए।

➡️ विशेष निर्देश:

  • सभी निजी संस्थानों से एमओयू अनिवार्य।
  • नियमित निरीक्षण एवं फॉर्म-एफ ऑनलाइन जमा सुनिश्चित।
  • मशीन स्थानांतरण/नवीनीकरण के प्रस्तावों पर कार्रवाई।
  • प्रचार-प्रसार अभियान तेज।
  • अल्ट्रासाउंड मशीनों का अधिकतम उपयोग।

बैठक में लिए गए निर्णयों को शीघ्र अमल में लाने हेतु संबंधित अधिकारियों को आवश्यक निर्देश दिए गए हैं।

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