रिपोर्ट : शैलेश सिंह।
पश्चिमी सिंहभूम जिले में मौसम विभाग द्वारा जारी रेड अलर्ट और भीषण बारिश की आशंका को देखते हुए जिला दण्डाधिकारी-सह-उपायुक्त कार्यालय, चाईबासा ने सोमवार को महत्वपूर्ण आदेश जारी किया है। आपदा प्रबंधन अधिनियम, 2005 की धारा 34 के अंतर्गत प्राप्त अधिकारों का प्रयोग करते हुए जिले में कक्षा 12 तक के सभी सरकारी, निजी और अल्पसंख्यक विद्यालयों को 15 जुलाई 2025 (मंगलवार) को बंद रखने का निर्णय लिया गया है।
विद्यालयों में छुट्टी लेकिन ऑनलाइन पढ़ाई जारी रखने के निर्देश
आदेश में स्पष्ट किया गया है कि यह निर्णय पूरी तरह एहतियातन और जनहित को ध्यान में रखते हुए लिया गया है ताकि विद्यार्थियों की सुरक्षा सुनिश्चित की जा सके। हालांकि पठन-पाठन बाधित न हो, इसके लिए सभी स्कूलों को ऑनलाइन कक्षाएं संचालित करने के निर्देश भी दिए गए हैं।
रेड जोन में पश्चिमी सिंहभूम, प्रशासन लगातार निगरानी में
भारतीय मौसम विभाग (IMD) के अनुसार जिले में लगातार और भीषण बारिश की संभावना व्यक्त की गई है, जिस कारण पश्चिमी सिंहभूम को रेड जोन श्रेणी में रखा गया है। जिला प्रशासन ने स्थिति पर लगातार नजर बनाए रखने की बात कही है और कहा है कि आवश्यकता पड़ने पर आगे भी आवश्यक निर्देश जारी किए जाएंगे।
आदेश का उल्लंघन करने पर सख्त कार्रवाई की चेतावनी
उपायुक्त कार्यालय द्वारा जारी आदेश में यह भी स्पष्ट किया गया है कि यदि कोई विद्यालय या संस्था आदेश का पालन नहीं करता है तो उसके विरुद्ध आपदा प्रबंधन अधिनियम, 2005 की सुसंगत धाराओं के अंतर्गत कार्रवाई की जाएगी।
छात्र-छात्राओं और अभिभावकों से अपील
जिला प्रशासन ने सभी अभिभावकों और विद्यार्थियों से अपील की है कि वे मौसम की गंभीरता को समझते हुए घर पर ही सुरक्षित रहें और विद्यालय प्रबंधन द्वारा संचालित ऑनलाइन कक्षाओं में हिस्सा लें।
विद्यालय प्रबंधन को अलर्ट, आपदा प्रबंधन टीम सतर्क
सभी स्कूल प्रबंधन को निर्देश दिया गया है कि वे अपने-अपने स्तर से छात्रों और अभिभावकों को आदेश की जानकारी दें और ऑनलाइन कक्षा संचालन की तैयारी सुनिश्चित करें। साथ ही आपदा प्रबंधन विभाग और जिला प्रशासन की टीम भी पूरी तरह सतर्क स्थिति में है।
जरूरी हो तो ही घर से बाहर निकलें
प्रशासन ने आम जनता से भी अनुरोध किया है कि अत्यधिक आवश्यकता होने पर ही घर से बाहर निकलें और बारिश के दौरान सुरक्षा मानकों का पालन करें।