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चाकूबाजी मामले में दोषी करार: आरोपी को 7 साल की सजा और 10 हजार का जुर्माना

 

मनोहपुर थाना क्षेत्र का मामला, 2023 में हुई थी घटना

रिपोर्ट: शैलेश सिंह
मनोहरपुर थाना क्षेत्र अंतर्गत वर्ष 2023 में हुए चाकूबाजी के मामले में न्यायालय ने अहम फैसला सुनाया है। आरोपी बसंत तांती उर्फ छोटू को भारतीय दंड संहिता की धारा 307 (हत्या का प्रयास) के तहत दोषी करार देते हुए सात साल सश्रम कारावास और ₹10,000 के आर्थिक दंड की सजा सुनाई गई है।

पीड़ित पर अचानक चाकू से हमला, गंभीर रूप से हुआ था घायल

मामले की शुरुआत 27 जून 2023 को रात करीब 9 बजे हुई थी, जब कुंवर लोहार नामक युवक टहल रहा था। उसी दौरान बसंत तांती उर्फ छोटू ने आपसी विवाद के चलते उसके पेट पर चाकू से हमला कर दिया, जिससे वह गंभीर रूप से घायल हो गया। घटना मनोहरपुर थाना क्षेत्र के पुरनापानी (सिजुआखेड़ा), जिला सिंहभूम की है।

पुलिस ने वैज्ञानिक तरीकों से किया जांच, आरोपी को भेजा गया न्यायिक हिरासत में

घटना के बाद चाईबासा पुलिस ने त्वरित कार्रवाई करते हुए आरोपी बसंत तांती उर्फ छोटू को गिरफ्तार कर न्यायिक हिरासत में भेजा। इस दौरान सभी साक्ष्यों को वैज्ञानिक तरीकों से संकलित कर न्यायालय में प्रस्तुत किया गया।

09 अप्रैल 2025 को सुनाया गया फैसला

प्रकरण संख्या 509/2023 के तहत मामले की सुनवाई चाईबासा स्थित प्रधान जिला एवं सत्र न्यायालय में हुई। माननीय न्यायाधीश ने 09 अप्रैल 2025 को फैसला सुनाते हुए आरोपी को दोषी करार दिया और 7 साल की कैद के साथ ₹10,000 का जुर्माना भी लगाया।

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