रिपोर्ट : शैलेश सिंह।
पश्चिमी सिंहभूम जिले में मौसम विभाग द्वारा जारी रेड अलर्ट और लगातार भीषण बारिश की आशंका को देखते हुए जिला दण्डाधिकारी-सह-उपायुक्त कार्यालय, चाईबासा ने सोमवार को एहतियातन आदेश जारी किया है। आपदा प्रबंधन अधिनियम, 2005 की धारा 34 के अंतर्गत जिले के कक्षा 12 तक संचालित सभी सरकारी, निजी और अल्पसंख्यक विद्यालयों को 15 जुलाई 2025 (मंगलवार) को बंद रखने का निर्णय लिया गया है।
विद्यालयों में अवकाश लेकिन ऑनलाइन कक्षाएं अनिवार्य
आदेश में स्पष्ट किया गया है कि विद्यार्थियों की सुरक्षा को देखते हुए यह निर्णय लिया गया है। हालांकि पठन-पाठन बाधित न हो, इसके लिए सभी स्कूलों को ऑनलाइन कक्षाएं संचालित करने के निर्देश दिए गए हैं।
रेड जोन में पश्चिमी सिंहभूम, प्रशासन लगातार निगरानी में
भारतीय मौसम विभाग के अनुसार जिले में लगातार वर्षा के कारण पश्चिमी सिंहभूम को रेड जोन श्रेणी में रखा गया है। जिला प्रशासन ने कहा है कि स्थिति की सतत निगरानी की जा रही है और आवश्यकता पड़ने पर आगे भी निर्देश जारी किए जाएंगे।
आदेश का उल्लंघन करने पर कार्रवाई
उपायुक्त कार्यालय ने यह भी स्पष्ट किया है कि यदि कोई विद्यालय या संस्था इस आदेश का पालन नहीं करता है तो उनके विरुद्ध आपदा प्रबंधन अधिनियम, 2005 की सुसंगत धाराओं के तहत कार्रवाई की जाएगी।
छात्र-छात्राओं और अभिभावकों से अपील
प्रशासन ने सभी अभिभावकों और विद्यार्थियों से अपील की है कि वे घर पर सुरक्षित रहें और विद्यालय प्रबंधन द्वारा संचालित ऑनलाइन कक्षाओं में भाग लें।
केन्द्रीय विद्यालय मेघाहातुबुरु का विशेष निर्देश: परीक्षा पुनर्निर्धारित
इस आदेश के बाद केन्द्रीय विद्यालय मेघाहातुबुरु के प्राचार्य डॉ. आशीष कुमार ने एक संदेश जारी करते हुए बताया कि,
“PT1 EXAM WILL BE RESCHEDULE. 4TH PERIOD TIME TABLE WILL BE FOLLOWED.”
यानि कि विद्यालय में निर्धारित पहली त्रैमासिक परीक्षा (PT-1) की तिथि पुनर्निर्धारित की जाएगी। साथ ही ऑनलाइन कक्षाओं में चौथे पीरियड के टाइम टेबल के अनुसार कक्षाएं संचालित होंगी।
विद्यालय प्रबंधन को अलर्ट, आपदा प्रबंधन टीम सतर्क
सभी विद्यालय प्रबंधन को निर्देशित किया गया है कि वे आदेश का कड़ाई से अनुपालन कर अभिभावकों और छात्रों को इसकी जानकारी दें।
जरूरी हो तभी घर से बाहर निकलें: जिला प्रशासन
प्रशासन ने आमजन से भी अपील की है कि अत्यधिक आवश्यकता होने पर ही घर से बाहर निकलें और बारिश के दौरान सभी सुरक्षा मानकों का पालन करें।
यह आदेश पूरी तरह से एहतियाती और जनहित में जारी किया गया है, जिसे सभी संबंधितों द्वारा गंभीरता से लिया जाना आवश्यक है।