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दुष्कर्म मामले में जयराम बिरूवा को 20 साल की कठोर सजा

 

चाईबासा कोर्ट ने सुनाया फैसला, 25 हजार रुपये जुर्माना भी लगाया

रिपोर्ट: शैलेश सिंह
मंझारी थाना क्षेत्र में नाबालिग बच्ची के साथ जबरन दुष्कर्म के मामले में चाईबासा की अपर सत्र न्यायाधीश-द्वितीय की अदालत ने बड़ा फैसला सुनाया है। आरोपी जयराम बिरूवा को भारतीय दंड संहिता की धारा 376(ए)(बी) और पोक्सो एक्ट की धारा 06 के तहत दोषी पाते हुए 20 साल के कठोर कारावास और 25,000 रुपये के आर्थिक दंड की सजा दी गई है।

क्या है पूरा मामला

यह मामला मंझारी थाना कांड संख्या 43/2022 से जुड़ा है, जो 27 जून 2022 को दर्ज किया गया था। आरोपी जयराम बिरूवा, पिता स्वर्गीय मुचिया बिरूवा, निवासी रोलाडीह टोला-तिरिलपी, थाना मंझारी, जिला प. सिंहभूम के विरुद्ध एक नाबालिग बच्ची के साथ जबरन दुष्कर्म करने का गंभीर आरोप लगा था।

पुलिस ने पेश की मजबूत चार्जशीट

चाईबासा पुलिस ने मामले को गंभीरता से लेते हुए आरोपी को तत्परता से गिरफ्तार कर न्यायिक हिरासत में भेज दिया। अनुसंधान के दौरान सभी आवश्यक साक्ष्य वैज्ञानिक ढंग से एकत्र किए गए और फिर अदालत में मजबूत आरोप पत्र दाखिल किया गया।

अदालत ने दोषी मानते हुए सुनाया कठोर दंड

29 मार्च 2025 को पोक्सो केस संख्या 39/2022 की सुनवाई के दौरान अपर सत्र न्यायाधीश-द्वितीय, प. सिंहभूम, चाईबासा की अदालत ने जयराम बिरूवा को दोषी करार देते हुए कठोर सजा सुनाई। अदालत ने इस मामले को जघन्य अपराध मानते हुए आरोपी को 20 वर्षों के कठोर कारावास तथा 25,000 रुपये का जुर्माना भरने का आदेश दिया।

फैसले से समाज में जाएगा सशक्त संदेश

इस सजा को न्यायपालिका की ओर से महिला एवं बाल सुरक्षा के लिए एक सशक्त संदेश माना जा रहा है। प्रशासनिक अधिकारियों ने भी अदालत के इस निर्णय का स्वागत किया और कहा कि इससे भविष्य में इस तरह के अपराधों पर अंकुश लगाने में मदद मिलेगी।

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