किरिबुरु समेत विभिन्न थाना क्षेत्रों में पुलिस ने किया जागरूकता कार्यक्रम का आयोजन
पुलिस अधीक्षक के निर्देश पर जिले भर में विशेष अभियान
रिपोर्ट : शैलेश सिंह।
चाईबासा जिला पुलिस द्वारा सड़क सुरक्षा और नए आपराधिक कानूनों के प्रति आमजन को जागरूक करने हेतु एक विशेष अभियान शुरू किया गया है। इस अभियान के तहत जिले के विभिन्न थाना क्षेत्रों में लोगों को सड़क पर सुरक्षित चलने के नियमों के साथ-साथ हाल में लागू हुए आपराधिक कानूनों की जानकारी दी जा रही है।
पुलिस अधीक्षक श्री चंदन कुमार के निर्देशानुसार यह अभियान एक साथ कई इलाकों में चलाया जा रहा है।
किरीबुरु थाना क्षेत्र में अभियान, चौक-चौराहों पर जागरूकता कार्यक्रम
किरिबुरु थाना पुलिस ने इस अभियान के तहत थाना प्रभारी रोहित कुमार के नेतृत्व में विभिन्न चौक-चौराहों पर जागरूकता कार्यक्रम आयोजित किया। पुलिस टीम ने स्थानीय दुकानदारों, वाहन चालकों और राहगीरों को रोककर उनसे संवाद किया।
पुलिसकर्मियों ने सड़क सुरक्षा के नियमों जैसे—
- हेलमेट और सीट बेल्ट का प्रयोग,
- शराब पीकर वाहन नहीं चलाना,
- ओवरलोडिंग से बचाव,
- ट्रैफिक सिग्नल का पालन,
के बारे में लोगों को समझाया।
नए आपराधिक कानूनों की जानकारी भी दी
अभियान के दौरान लोगों को भारतीय दंड संहिता 2023 (BNS), भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता 2023 (BNSS), और भारतीय साक्ष्य अधिनियम 2023 (BSA) से संबंधित बदलावों की जानकारी भी दी गई।
थाना प्रभारी रोहित कुमार ने मौके पर बताया:
“बहुत से लोग अभी भी नए कानूनों से अनजान हैं। इसलिए पुलिस का कर्तव्य है कि वह आम नागरिकों को जागरूक करे कि अब किन मामलों में क्या सजा या नियम लागू हैं। खास तौर पर सड़क दुर्घटनाओं और आपराधिक घटनाओं के मामलों में नए प्रावधान क्या हैं, यह समझाना आवश्यक है।”
बैनर, पोस्टर और पंपलेट के माध्यम से प्रचार
अभियान के तहत पुलिस ने बैनर, पोस्टर और पंपलेट भी बांटे। चौक-चौराहों, दुकानों, और सार्वजनिक स्थलों पर यह सामग्री चिपकाई गई ताकि अधिक से अधिक लोग इसे पढ़ सकें और जागरूक हो सकें।
आमजन से सहयोग की अपील
पुलिस विभाग ने जिले के सभी नागरिकों से अपील की है कि वे स्वयं भी कानूनों का पालन करें और अपने परिवार व समाज में भी दूसरों को जागरूक करें। यदि कहीं भी सड़क नियमों का उल्लंघन या अपराध से संबंधित कोई गतिविधि नजर आए तो तत्काल नजदीकी थाना या जिला पुलिस को सूचित करें।