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किसानों के लिए राहत : सरायकेला-खरसावां में उर्वरकों की अधिकतम खुदरा मूल्य (MRP) सूची जारी

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कृषि विभाग ने जारी की विभिन्न कंपनियों के उर्वरकों की दर, 45 किलो पैक में ही मिलेगा यूरिया

सरायकेला | कृषि संवाददाता
कृषि कार्य में पारदर्शिता और किसानों को उचित मूल्य पर उर्वरक उपलब्ध कराने के उद्देश्य से अनुमंडल पदाधिकारी, सरायकेला द्वारा सरायकेला-खरसावां जिले के किसानों के लिए उर्वरकों की अधिकतम खुदरा मूल्य (MRP) सूची जारी की गई है। सूची में IFFCO, NFL, KRIBHCO, IPL, INDORAMA सहित विभिन्न कंपनियों के उर्वरकों की कीमतें स्पष्ट रूप से दर्शाई गई हैं।

यूरिया की दर 266.50 रुपये प्रति बैग तय

जारी सूची के अनुसार, सभी कंपनियों के यूरिया (Urea) की दर 266.50 रुपये प्रति बैग (45 किलोग्राम) निर्धारित की गई है। यह दर सभी कंपनियों जैसे IFFCO, NFL, YARA, KRIBHCO, IPL, HURL आदि पर समान रूप से लागू होगी।

DAP, MOP, SSP और कॉम्प्लेक्स उर्वरकों के भी दाम तय

DAP (डाय अमोनियम फॉस्फेट) की दरें कंपनियों के अनुसार भिन्न हैं, जैसे IFFCO और INDORAMA के DAP की दर 1350.00 रुपये प्रति बैग, जबकि IPL के DAP की दर 1535.00 रुपये प्रति बैग तय की गई है।
MOP (म्यूरेट ऑफ पोटाश), SSP (सिंगल सुपर फॉस्फेट) और विभिन्न कॉम्प्लेक्स खादों की दरें भी अलग-अलग कंपनियों के अनुसार सूचीबद्ध की गई हैं।

कॉम्प्लेक्स खाद की प्रमुख दरें इस प्रकार हैं:

  • 20:20:0:13 (IFFCO) – ₹1300.00
  • 14:28:0 (INDORAMA) – ₹1325.00
  • 14:28:14 (INDORAMA) – ₹1400.00
  • 10:26:26 (INDORAMA) – ₹1650.00
  • 16:16:16 (INDORAMA) – ₹1725.00
  • 16:16:16 (IPL) – ₹1475.00

कृषि विभाग ने की जरूरी अपील

कृषि पदाधिकारी ने किसानों और विक्रेताओं के लिए कुछ अहम निर्देश जारी किए हैं:

  1. यूरिया केवल 45 किलोग्राम के पैक में ही मिलेगा, 50 किलोग्राम का पैक बाजार में नहीं है। यदि कोई विक्रेता 50 किलो का पैक दे रहा है, तो यह गलत है।
  2. किसी भी खाद की बिक्री तय मूल्य से अधिक पर करना गैरकानूनी है। यदि किसी विक्रेता द्वारा ओवररेटिंग या कालाबाजारी की जाती है, तो संबंधित विक्रेता के विरुद्ध आवश्यक कानूनी कार्रवाई की जाएगी।
  3. यदि कोई विक्रेता निर्धारित मूल्य से अधिक दर पर खाद बेचता है या अनधिकृत खाद विक्रय करता है, तो उसे उर्वरक नियंत्रण आदेश 1985 के तहत दंडित किया जाएगा।

किसानों से की गई अपील

जिला कृषि पदाधिकारी कार्यालय ने किसानों से अपील की है कि उर्वरक खरीदते समय रसीद अवश्य लें और किसी भी प्रकार की गड़बड़ी पाए जाने पर नजदीकी कृषि पदाधिकारी या अनुमंडल कार्यालय को तुरंत सूचित करें।

यह पहल किसानों को उर्वरकों की उचित कीमत पर उपलब्धता सुनिश्चित करने और कालाबाजारी पर रोक लगाने की दिशा में एक महत्वपूर्ण प्रशासनिक कदम माना जा रहा है।

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