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अवैध अफीम रखने के मामले में दो दोषियों को पांच साल की सजा

चौका थाना कांड संख्या 39/2023 में NDPS एक्ट के तहत फैसला, 20-20 हजार रुपये का जुर्माना भी

सरायकेला-खरसावां।
चौका थाना क्षेत्र में वर्ष 2023 में दर्ज अवैध अफीम रखने और बेचने के मामले में न्यायालय ने दो अभियुक्तों को पांच-पांच वर्ष के कठोर कारावास एवं बीस-बीस हजार रुपये जुर्माना की सजा सुनाई है। यह सजा माननीय प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश, सरायकेला-खरसावां की अदालत ने सुनाई।

यह मामला चौका थाना कांड संख्या- 39/2023, दिनांक 18.06.2023 से जुड़ा है, जिसमें अभियुक्तों के विरुद्ध NDPS Act की धारा 15(b)/17/18(c)/25 के अंतर्गत मामला दर्ज किया गया था।

गुप्त सूचना पर छापामारी, 400 ग्राम अवैध अफीम जब्त

प्राथमिकी के अनुसार, तत्कालीन थाना प्रभारी अभिषेक प्रताप (वादी सह पुलिस अवर निरीक्षक) के नेतृत्व में गुप्त सूचना के आधार पर एक विशेष छापामारी दल गठित किया गया। कार्रवाई के दौरान करीब 400 ग्राम अवैध अफीम गादा बरामद की गई थी।

इस मामले में सोमा सिंह मुंडा उर्फ सोमाय मुंडा (35 वर्ष), पिता- सुसेन सिंह मुंडा एवं लखिन्द्र महतो (45 वर्ष), पिता- स्व. लेदा महतो, दोनों निवासी झाबरी, थाना- चौका, जिला- सरायकेला-खरसावां को अभियुक्त बनाया गया। दोनों पर अवैध मादक पदार्थ अपने पास रखने और उसे बेचने का आरोप था।

पुलिस अनुसंधान और न्यायालय में साक्ष्य निर्णायक

इस मामले का अनुसंधान तत्कालीन पुलिस अवर निरीक्षक गौरव कुमार द्वारा किया गया। न्यायालय में विचारण के दौरान प्रस्तुत साक्ष्य, गवाहों के बयान और जब्त अफीम के जांच प्रतिवेदन को गंभीरता से लिया गया। इन सभी तथ्यों के आधार पर अदालत ने दोनों अभियुक्तों को दोषी ठहराया।

अभियोजन पक्ष की प्रभावी पैरवी

इस मामले में अपर लोक अभियोजक श्री राजीव रंजन सिंह, सदर कोर्ट सरायकेला ने अभियोजन पक्ष की ओर से प्रभावी पैरवी की। उनके प्रस्तुत तथ्यों और तर्कों के आधार पर अदालत ने दोनों अभियुक्तों को कठोर सजा सुनाई।

सख्त संदेश: नशे के कारोबार पर कानून की सख्ती

यह फैसला NDPS एक्ट के तहत नशे के अवैध कारोबार में संलिप्त व्यक्तियों के लिए कड़ा संदेश माना जा रहा है। पुलिस प्रशासन एवं न्यायालय की इस संयुक्त कार्यवाही से स्पष्ट है कि मादक पदार्थों की तस्करी और अवैध भंडारण पर किसी भी स्तर पर नरमी नहीं बरती जाएगी।

निष्कर्ष

चौका थाना पुलिस की इस कार्यवाही और अदालत के निर्णय ने समाज में यह संदेश दिया है कि अवैध नशा कारोबार में लिप्त किसी भी व्यक्ति को बख्शा नहीं जाएगा। यह सजा मादक पदार्थों के बढ़ते खतरे पर अंकुश लगाने की दिशा में एक महत्वपूर्ण न्यायिक कदम है।

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