आदित्यपुर थाना कांड संख्या 79/2017 में आया न्यायालय का फैसला
सरायकेला (24 जून 2025)।
आदित्यपुर थाना कांड संख्या 79/2017, दिनांक 27.03.2017 के तहत NDPS एक्ट की धारा 21(b) के अंतर्गत गिरफ्तार अभियुक्त सद्दाम हुसैन, पिता कुर्बान अली, निवासी मुस्लिम बस्ती, H रोड, थाना आदित्यपुर को माननीय प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश, सरायकेला-खरसावां ने दोषी करार देते हुए 7 वर्ष के कारावास और 20,000 रुपये के जुर्माना की सजा सुनाई है।
यह कार्रवाई आदित्यपुर थाना के तत्कालीन पुलिस पदाधिकारी विजय कुमार सिंह के गुप्त सूचना पर की गई छापेमारी के आधार पर की गई थी, जिसमें ब्राउन शुगर की बरामदगी हुई थी। छापामारी के उपरांत NDPS एक्ट के तहत मामला दर्ज किया गया और बाद में मामले की जांच अधिकारी अनिल कुमार ओझा ने गहनता से जांच पूरी की।
विचारण के दौरान साक्ष्यों, गवाहों के बयानों और रासायनिक विश्लेषण रिपोर्ट को न्यायालय ने पर्याप्त मानते हुए अभियुक्त को दोषी करार दिया। इस मामले की पैरवी अपर लोक अभियोजक श्री राजीव रंजन सिंह ने की।
जमीनी विवाद में हत्या करने वाले आरोपी को उम्रकैद की सजा
कांड्रा थाना कांड संख्या 51/2019 में गुरू मुण्डा को दोषी करार
कांड्रा थाना क्षेत्र के हातनादा जारा टोला में जमीनी विवाद को लेकर हुई हत्या के मामले में अभियुक्त गुरू मुण्डा, पिता गोमिया मुण्डा को आजीवन कारावास और 20,000 रुपये के अर्थदंड की सजा सुनाई गई है। यह सजा माननीय प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश, सरायकेला-खरसावां द्वारा सुनाई गई।
यह मामला कांड संख्या 51/2019, दिनांक 08.10.2019 का है, जिसमें वादिनी कुनी देवी, पति स्व. बागुन मुण्डा ने प्राथमिकी दर्ज कराई थी। उसके अनुसार, गुरू मुण्डा ने जमीन विवाद में उसके पति की घर में ही दावली से निर्मम हत्या कर दी थी। तत्कालीन कांड्रा थाना प्रभारी के निर्देश पर प्राथमिकी दर्ज कर अनुसंधान अधिकारी रमेश कुमार सिंह ने पूरे मामले की जांच की।
विचारण के दौरान वादिनी समेत गवाहों के बयानों और साक्ष्यों को पर्याप्त मानते हुए न्यायालय ने गुरू मुण्डा को धारा 302 आईपीसी के तहत दोषी पाया और उम्रकैद की सजा सुनाई। इस मामले में लोक अभियोजक ब्रजेश कुमार ने सफलतापूर्वक पैरवी की।
दोनों मामलों में पुलिस प्रशासन की त्वरित कार्रवाई और अभियोजन पक्ष की सशक्त पैरवी से पीड़ित पक्ष को मिला न्याय।