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रेलवे साइडिंग परियोजना के विस्तार में बाधा बने अतिक्रमणकारियों पर सख्ती: सात दिन में जगह खाली करने का अंतिम अल्टीमेटम

सेल गुवा खदान संपदा विभाग ने जारी किया नोटिस, समय पर अनुपालन नहीं होने पर होगी कानूनी कार्रवाई

गुवा, संवाददाता । बोकारो इस्पात संयंत्र के अंतर्गत स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड (सेल), गुवा आयरन खान के संपदा विभाग ने रेलवे साइडिंग परियोजना के विस्तारीकरण में बाधा बन रहे अतिक्रमणों पर सख्त रुख अपनाते हुए अंतिम नोटिस जारी किया है। प्रबंधन ने एक दिन पहले अर्थात 14 जून 2025 की तिथि से जारी अधिसूचना संख्या सं.वि./गुआ/2025/1178 के अनुसार, संबंधित अतिक्रमणकारियों को सात दिनों के भीतर जमीन खाली करने का निर्देश दिया गया है।

यह कार्रवाई 28 मई 2025 को जारी नोटिस संख्या सं.वि./गोहा/2025/1163 के परिप्रेक्ष्य में की गई है, जिसमें गुवा में रेलवे साइडिंग परियोजना के लिए नवनिर्मित विस्थापन कॉलोनी “बिरसा नगर-II (184 आवासीय इकाइयाँ)” में पुनर्वास हेतु स्थानांतरित होने का निर्देश दिया गया था।

जिन क्षेत्रों में अतिक्रमण हटाने का आदेश जारी किया गया है, वे हैं:

  1. नानक नगर (ढीपा साई)
  2. स्टेशन कॉलोनी
  3. पीट साइडिंग क्षेत्र
  4. डी बी क्षेत्र
  5. डीबीसी सब-स्टेशन
  6. जटा हाटिया
  7. पंचायत भवन

सख्त कानूनी कार्रवाई की चेतावनी

संपदा विभाग ने स्पष्ट किया है कि यदि निर्धारित सात दिनों की अवधि में आवेदन पत्र प्राप्त नहीं होता है या अतिक्रमित स्थल खाली नहीं किया जाता है, तो लोक परिसर (अप्राधिकृत अधिभोगियों की बेदखली) अधिनियम, 1971 (Public Premises Act, 1971) के तहत कानूनी कार्रवाई की प्रक्रिया आरंभ की जाएगी।

प्रशासन की सख्ती से हलचल

इस नोटिस के बाद संबंधित क्षेत्रों में हलचल तेज हो गई है। विस्थापितों के लिए बनाए गए बिस्ता नगर-II कॉलोनी में स्थानांतरित होने की प्रक्रिया पहले से ही शुरू की जा चुकी है, लेकिन अब प्रशासन ने अंतिम चेतावनी के साथ स्पष्ट कर दिया है कि अब कोई ढील नहीं बरती जाएगी।

संपदा विभाग की अपील

संपदा विभाग ने संबंधित लोगों से अपील की है कि वे स्वयं आगे आकर निर्धारित प्रक्रिया के तहत आवेदन पत्र प्रस्तुत करें और निर्धारित अवधि में स्थल खाली कर दें, ताकि रेलवे साइडिंग परियोजना के कार्य को बिना बाधा के समय पर पूर्ण किया जा सके।

दूसरी तरफ इस बात की चर्चा जोरों पर है कि दो दिन पहले मंत्री दीपक बिरुवा ने सार्वजनिक मंच से कहा था कि उपायुक्त व एसडीओं के माध्यम से विस्थापितों का पुनः सर्वे करायेंगे, अगर किसी विस्थापित का नाम छूटा होगा तो उसका नाम भी जोडा़ जायेगा। लेकिन बिना नया सर्वे किये प्रबंधन द्वारा नया नोटिस जारी किया जाना चर्चा का विषय बना हुआ है।

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