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चक्रधरपुर के होटलों में खाद्य सुरक्षा टीम की छापेमारी, गंदगी और अखाद्य रंग के प्रयोग पर जुर्माना

विशाल आहार, होटल सागर और शेर ए पंजाब समेत कई प्रतिष्ठानों को नोटिस और दंड, आमजन के स्वास्थ्य से खिलवाड़ पर सख्त कार्रवाई

रिपोर्ट : शैलेश सिंह
जिला प्रशासन के निर्देशानुसार खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम के तहत चक्रधरपुर स्थित होटलों और रेस्टोरेंट्स में व्यापक निरीक्षण अभियान चलाया गया। इस अभियान का नेतृत्व खाद्य सुरक्षा पदाधिकारी अभिषेक आनंद ने किया। जांच के दौरान कई प्रतिष्ठानों में गंदगी, अस्वच्छता और मिलावटी सामग्री का उपयोग सामने आया, जिस पर अधिकारियों ने तुरंत संज्ञान लेते हुए आर्थिक दंड और नोटिस जारी किए।

गंदगी पर लगा जुर्माना, अशुद्ध रंग के लिए कार्रवाई

  • विशाल आहार रेस्टोरेंट में किचन की हालत अत्यंत गंदगी भरी पाई गई, जिस पर ₹5000 का जुर्माना लगाया गया।
  • होटल सागर में भी रसोई घर में अस्वच्छता मिलने पर ₹8000 का अर्थदंड अधिरोपित किया गया।
  • शेर ए पंजाब होटल में अखाद्य रंग के प्रयोग की पुष्टि हुई, जिस पर ₹7000 का जुर्माना लगाया गया।

नोटिस और चेतावनी जारी

  • घर बार रेस्टोरेंट और सीकेपी दरबार को वाटर टेस्ट रिपोर्ट प्रस्तुत न करने पर नोटिस जारी किया गया है।
  • चिल्ली पेपर, आर्यंस होटल, टेस्टी बडी रेस्टोरेंट, पूजा बेकरी और मथुरा स्वीट्स को खाद्य सुरक्षा अधिनियम का सख्ती से अनुपालन सुनिश्चित करने का निर्देश दिया गया है।

नमूने लिए गए, प्रयोगशाला भेजा जाएगा

जांच के दौरान घी और सोया सॉस के नमूने लिए गए, जिन्हें प्रयोगशाला जांच हेतु भेजा जाएगा। रिपोर्ट आने पर और भी सख्त कार्रवाई की संभावना जताई जा रही है।

खाद्य सुरक्षा पदाधिकारी की चेतावनी

खाद्य सुरक्षा पदाधिकारी श्री अभिषेक आनंद ने होटल और ढाबा संचालकों को सख्त चेतावनी दी कि –

  • सस्ते और मिलावटी उत्पादों के लालच में न पड़ें।
  • खुले पनीर या कामधेनु रंग (अखाद्य रंग) का प्रयोग पूरी तरह बंद करें।
  • ब्रांडेड कंपनी का पैक्ड पनीर ही उपयोग करें और एक्सपायरी डेट अवश्य जांचें।
  • स्वच्छता और गुणवत्ता का पूरा ध्यान दें, अन्यथा अगली बार कड़ी कानूनी कार्रवाई होगी।

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